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  • स्‍वावलंबन योजना   

 
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय21-मई, 2012 15:33 IST

स्‍वावलंबन योजना
श्रम और रोजगार मंत्री श्री मल्लिकार्जुन ने बताया कि स्‍वावलंबन योजना के अंतर्गत सरकार इसमें 1000/- रुपये की राशि प्रत्‍येक नयी पेंशन पद्धति के अंतर्गत खोले गए खातों में जमा कराएगी जिसमें अंशदाता वित्‍तीय वर्ष के दौरान 1000/- रुपये से 12000/- रुपये तक की बचत कर सकता है। यह योजना भारत के उन सभी नागरिकों के लिए है जो किसी सांविधिक पेंशन/भविष्‍य निधि योजना के सदस्‍य नहीं हैं।

श्री खरगे ने लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि स्‍वावलंबन योजना एक सह-अंशदायी योजना है जिसे असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्‍वैच्छिक बचत करने के लिए प्रेरित करने हेतु शुरू किया गया था। उन्‍होंने बताया कि इस योजना के लाभों का विस्‍तार वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान नामांकित अंशदाताओं के लिए तीन वर्षों से पांच वर्षों हेतु किया गया है। इस योजना को सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। यह योजना 26.09.2010 को शुरू कर दी गयी है।

इस योजना से 2016-17 तक असंगठित क्षेत्र के लगभग 70 लाख कामगारों को लाभ मिलने की संभावना है।

स्‍वावलंबन योजना के लाभार्थियों में राज्‍य सरकारों के अंशदान योजना के लाभार्थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण मज़दूर, व्‍यावसायिक वर्ग जैसे बुनकरों, मछुआरों, किसानों, दुग्‍ध उत्‍पादन संबंधी कामगार, विभिन्‍न गैर-सरकारी संगठनों से सेवाएं लेने वाले, एमएफआई, राष्‍ट्रीयकृत बैंकों आदि से सूक्ष्‍म कर्ज लेने वाले शामिल हैं।

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मीणा/कविता/शौकत–2469
(Release ID 15621)
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