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कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन17-मई, 2012 20:01 IST

दिल्‍ली, ओड़ीशा, गोवा और हरियाणा में सीबीआई की बाकी विशेष अदालतें गठित होनी हैं
सरकार ने आज बताया कि देशभर में सीबीआई की 71 विशेष अदालतों में से 62 अदालतों में कामकाज जारी है और बाकी नौ अदालतों को जल्‍द से जल्‍द सुचारू करने के लिए संबंधित राज्‍य सरकारों से बातचीत चल रही है। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍यमंत्री श्री वी. नारायणसामी ने राज्‍यसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि दिल्‍ली में तीन अदालतें, ओड़ीशा में चार और गोवा की एक अदालत में कामकाज शुरू होना बाकी है, जबकि पंचकुला में अतिरिक्‍त विशेष अदालत के लिए हरियाणा सरकार की सहमति नहीं मिली है। उन्‍होंने कहा कि सीबीआई बनाम सौरिन रसिकलाल शाह और अन्‍य लोगों पर 2003 में दिए गए अपने फैसले के बाद से सर्वोच्‍च न्‍यायालय अतिरिक्‍त विशेष अदालतों की स्‍थापना में हो रही प्रगति की निगरानी करता रहा है। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने केंद्र सरकार को इस संदर्भ में निर्देश दिया है कि भ्रष्‍टाचार निवारण नियम – 1988 के तहत दर्ज मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मंजूरी दी जाए। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने सीबीआई, राज्‍य सरकारों और उच्‍च न्‍यायालयों को यह भी निर्देश दिया है कि मामले की तदन्‍तर सुनवाई के दौरान नवीनतम स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। मंत्री जी ने यह भी बताया कि सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने 15.2.2011 को मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा स्‍वीकृत 71 विशेष अदालतों की स्‍थापना में हुई प्रगति का जायज़ा लिया था और यह सर्वोच्‍च न्‍यायालय के संज्ञान में लाया गया कि तब तक केवल दस न्‍यायालय ही कार्यशील थे, परंतु अब 62 ऐसी विशेष अदालतें कार्यशील हैं।

वि.कासौटिया/शोभा/सुनीता - 2422
(Release ID 15572)


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