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नागर विमानन मंत्रालय08-जून, 2012 19:59 IST

पूर्व राष्‍ट्रीय विमानपत्‍तन प्राधिकरण और अंतर्राष्‍ट्रीय विमानपत्‍तन के कर्मचारियों की परस्‍पर वरिष्‍ठता 45 दिनों में निर्धारित की जाएगी।
श्री अजीत सिंह ने इस उद्देश्‍य से समिति का गठन किया
नागर विमानन मंत्री श्री अजीत सिंह ने पूर्व राष्‍ट्रीय विमानपत्‍तन प्राधिकरण (एनएए) और अंतर्राष्‍ट्रीय विमानपत्‍तन (आईएए) जिसका कि भारतीय विमानपत्‍त्‍न प्राधिकरण (एएआई) में विलय हुआ था, के कर्मचारियों की परस्‍पर वरिष्‍ठता निर्धारित करने के लिए आज एक समिति का गठन किया। मंत्री ने इस समिति का गठन एनएए और आईएए कर्मचारियों की वरिष्‍ठता के मामले को निपटाने के लिए किया, जोकि वर्ष 1995 में संसद के अधिनियम के माध्‍यम से भारतीय विमानपत्‍तन प्राधिकरण में विलय होने के बाद से लंबित पड़ा है।

1995 में गठित जस्टिस जैन समिति और वर्ष 2005 में गठित कृष्‍णामूर्ति समिति की सिफारिशों के बावजूद आज तक एनएए और आईएएओ परस्‍पर वरिष्‍ठता के मामले का निपटान अब तक नहीं हो सका है, इस पर जोरदार प्रति‍क्रिया व्‍यक्‍त करते हुए मंत्री जी ने संवर्गवार वरिष्‍ठता की अंतिम सूची को अगले 45 दिनों में अंतिम रूप देने की इच्‍छा जाहिर की। समिति परस्‍पर वरिष्‍ठता को अंतिम रूप देने के दौरान वर्ष 1995 और वर्ष 2005 में गठित जस्टिस जैन समिति और कृष्‍णामूर्ती समिति की सिफारिशों की जांच करेगी तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सिफारिशों तथा दिशा निर्देशों के अनुसार परस्‍पर वरिष्‍ठता तय करेगी।

नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्‍त सचिव श्री अलोक सिन्‍हा तथा नागर विमानन मंत्रालय के आर्थिक सलाहाकार श्री एम कानन और एएआई के सदस्‍य (एचआर) श्री के के झा समिति में सम्मिलित होंगे। ये समिति सभी कर्मचारियों की विभिन्‍न संवर्गों में परस्‍पर वरिष्‍ठता मापदंडों और सिद्धांतों की तुलना के बाद तय करेगी।

समिति 15 दिन के भीतर तदनुसार संवर्गवार एकल और एकीकृत अनंतिम वरिष्ठता की सूची बनाएगी जोकि वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी तथा नोटिस बोर्ड पर लगायी जाएगी। जिसमें कि सूची को अंतिम रूप देने से पहले कर्मचारियों से उनकी आपत्तियां अगले 15 दिन या उससे पहले मंगाई जाएगी। अंतिम वरिष्‍ठता सूची अगले 15 दिनों के अंदर प्राप्‍त आपत्तियों का निपटान करने के पश्‍चात प्रकाशित की जाएगी।

मीणा/शोभा/श्‍याम–2775
(Release ID 15971)


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