कस्टम
अधिनियम, 1962 (52 आफ
1962) की धारा 14
द्वारा दी गई
शक्तियों का
पालन करते हुए
तथा दिनांक 5
जुलाई, 2012 के वित्त
मंत्रालय
(राजस्व
विभाग) भारत
सरकार की
अधिसूचना सं.
56/2012- कस्टम
(एनटी) बहाल
करते हुए
देखें 5 जुलाई 2012
की सं. एसओ 1504 (ई)
ऐसे बहाल किए
जाने से पहले
की गई बातें
या छोड़ी जाने
वाली बातों के
सिवाय केंद्रीय
सीमा शुल्क
तथा आबकारी
बोर्ड ने एतदद्वारा
इसके साथ
संलग्न
अनुसूची I और
अनुसूची II के
कॉलम (2) में
निर्दिष्ट
विदेशी
करेंसी के
भारतीय
करेंसी में या
इसके विपरीत
कनवरसन की
विनिमय दरों
का निर्धारण किया
है। इसे 20
जुलाई, 2012 से
लागू किया गया
है। आयातित
तथा निर्यात
माल के संबंध
में कथित धारा
के प्रयोजन के
लिए विनिमय दर
कॉलम (3) में
दशाई गई हैं।
अनुसूची-
I
क्रम
सं. विदेशी
मुद्रा भारतीय
रूपये के
बराबर विदेशी
मुद्रा
की एक इकाई की
विनिमय दर
1 2 3
(क) (ख)
आयातित
माल निर्यात
माल
के
लिए के
लिए
1. ऑस्ट्रेलियन
डॉलर 57.40 56.05
2. बहरीन
दिनार 150.15 142.15
3. कैनेडियन
डॉलर 55.05 53.70
4. डेनिस
क्रोनर 9.20 8.95
5. यूरो 68.40 66.80
6. हांगकांग
डॉलर 7.15 7.05
7. कीनिया
सीलिंग 67.30 63.35
8 कुवैत
दिनार 201.30 189.85
9 न्यूजीलैंड
डॉलर 44.40 43.30
10 नार्वीजियन
क्रोनर 9.20 8.90
11. पाउंड्स
स्टर्लिंग 87.10 85.25
12. सिंगापुर
डॉलर 44.20 43.20
13. साऊथ
अफ्रीकन रैंड 6.95 6.55
14. सऊदी
अरेबियन
रियॉल 15.10 14.30
15. स्वीडिश
क्रोनर 8.05 7.80
16. स्विश
फ्रैंक 57.05 55.65
17. यूएई
दिरहम 15.40 14.60
18. यूएस
डॉलर 55.50 54.65
अनुसूची- II
क्रम
सं. विदेशी
मुद्रा भारतीय
रूपये के
बराबर विदेशी
मुद्रा
की 100 इकाइयों
की विनिमय दर
1 2 3
(क) (ख)
आयातित
माल निर्यात
माल
के
लिए के
लिए
1. जापानी
येन 70.55 68.80
***
वि.कासोटिया/यादराम/अनिल-
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